यह सिर्फ एक कार्यवाही नहीं, यह कानून का वो चेहरा है जिसे अक्सर लोग देखना भूल जाते हैं। जब शासन नींद में हो, तब वर्दी जागती है।
आज दिनांक 22 जून 2025 को अकोट शहर की पुलिस ने ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बात हो रही है 5.5 क्विंटल गौमांस की जब्ती की, जिसकी बाज़ारी कीमत ₹1,10,500 आँकी गई है।
सभी कुछ अचानक नहीं हुआ। यह सुनियोजित छापेमारी थी। आदेश था मा. पोलीस अधीक्षक अकोला श्री. अर्चित चांडक का। निगरानी थी अपर पोलीस अधीक्षक श्री. अभय डोंगरे और सहा. पोलीस अधीक्षक अनमोल मित्तल की। नेतृत्व में थे अकोट ठाणेदार, पीआई अमोल माळवे। और मैदान में उतरे थे हमारे सच्चे रक्षक – पोउपनि वैभव तायडे, पोउपनि अविनाश मोहिते, पोहेका गणेश सोळंके, पोहेकॉ बजरंग इंगळे, नरेंद्र जाधव, गजानन राठोड, नापोकॉ विपुल सोळंके, पोकॉ अश्विन चौव्हाण, नितेश सोळंके, शिवशंकर गावंडे, मपोकॉ अपेक्षा खारोडे और पदमिनी येरनाळे।
छापामारी कुरेशीपुरा के जुनेद अहमद जहूर अहमद के घर पर की गई। यहाँ तीन आरोपी—
- अब्दुल नहीम अब्दुल रहीम (43 वर्ष, कसाबपुरा अकोट)
- जुनेद अहमद जहूर अहमद (35 वर्ष, शौकतअली चौक अकोट)
- शेख असलम शेख महबूब (29 वर्ष, ठाकुर मल्ला, शौकतअली चौक अकोट)
गौवंश के मांस की अवैध कटाई में रंगे हाथ पकड़े गए।
सबूतों में मिला:
5.5 क्विंटल गौमांस (किंमत ₹1,10,000)
लोखंडी सुरा ₹100
दो लाकडी कु-हाड ₹400
लाकडी ठोकडा ₹0
इन पर महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5, 5(क), 9(अ) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह केवल मांस की बरामदगी नहीं, यह एक संदेश है— कानून चाहे जितना भी कमजोर समझा जाए, जब वर्दी इरादा कर ले, तो अपराध का मांस भी गल जाता है।